छात्रा को बंधक बनाकर टीचरों ने 6 महीने तक किया रेप…
देश भर में रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे है. हर रोज झकझोर के रखने देने वाला मामला सामने आता है. एक ऐसा ही मामला यूपी के कानपुर से रेप का मामला सामने आया है. जहां पर नीट की छात्रा के साथ उसके ही कोचिंग के दो शिक्षको ने एक, दो नहीं बल्कि करीब 6 महीनों तक लगातार रेप की घटना को अंजाम दिया . इस मामले की शिकायत मिलने पर यूपी पुलिस ने दोनो ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला ?
पीड़ित छात्रा ने दर्ज कराई गई शिकायत में बताया है कि, उसके शिक्षक सिद्दीकी ने पार्टी के बहाने उसे अपने घर बुलाया था, इस दौरान बताया था कि, सभी छात्र आ रहे हैं तुम भी आना. लेकिन जब वह वहां पर पहुंची तो वहां कोचिंग का कोई भी छात्र या छात्रा नहीं थी. जिसके बाद उसने छात्रा को फ्लैट में बुलाकर जबरन शराब, गांजा और सिगरेट पिलाई. इसके बाद उसका रेप किया और इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा. इस धमकी के दम पर उसने छात्रा के साथ करीब 6 महीनों तक रेप करता रहा. इस दौरान कई बार उसके टीचर विकास पोरवाल ने भी उसके साथ रेप किया.
कैसे हुआ खुलासा ?
इसके आगे पीड़िता ने बताया कि, टीचर की धमकी से वो काफी डर गई थी, जिसकी वजह से वह शिकायत की हिम्मत नहीं जुटा पाई. उसे डर था कि, इससे कहीं उसके परिवार पर असर न पड़े. लेकिन जब 6 महीने बाद उसकी मां कानपुर आई तो, उसने मां को सब बताया और फिर मां उसे पुलिस के पास ले गई. इसके बाद पीड़ित छात्रा ने सबकुछ पुलिस को बताया.
आरोपी टीचर पहले भी कर चुका है ऐसे कारनामे
आपको बता दें, आरोपी शिक्षक साहिल सिद्दीकी का ऐसे मामलो में पहले भी नाम सामने आ चुका है. इससे पहले उसे एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और बाथरूम ले जाने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था. जिसके बाद कोचिंग के मालिक ने साहिल पर काकादेव थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. लेकिन इसके बाद छात्रा अपने बयान से मुकर गई, जिसकी वजह से उस मामले में सिद्दीकी बच गया था.
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दोनों आरोपी शिक्षक गिरफ्तार
पीड़ित छात्रा ने कोचिंग के दो शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी साहिल सिद्दीकी शिक्षक जीवविज्ञान और विकास पोरवाल शिक्षक रसायन विज्ञान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 328(अपराध करने के इरादे से जहर आदि से चोट पहुंचाना), 376 (2) (एन) (महिला से बार-बार बलात्कार 344 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) और पोक्सो अधिनियम तहत मामला दर्ज किया है.