Swati Maliwal Assault Case: 6 जुलाई तक बढ़ी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत…
Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में गिरफ्तार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की आज न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, वहीं दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विभव की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है. न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभव को कोर्ट में पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें विभव को आरोपी बनाया गया था. स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल कराकर पुलिस की टीम ने शिकायत दर्ज की थी.
”रिहा होने पर आरोपी गवाहों को कर सकता है प्रभावित ”
स्वाति मालीवाल मारपीट मामले के आरोपी विभव की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. वही अपने इस फैसले पर कोर्ट ने कहा है कि, ”अगर आरोपित को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. यह दूसरी बार है जब अदालत ने बिभव की जमानत याचिका खारिज की है.”
1 जुलाई को हाईकोर्ट में मामले की होगी अगली सुनवाई
वहीं विभव की दो जमानत याचिकाएं निचली अदालत ने खारिज कर दीं है, इसके साथ ही इस मामले को जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने 1 जुलाई 2024 को विस्तृत सुनवाई के लिए निर्धारित किया है. याचिकाकर्ता/अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए बिभव कुमार मामला आपराधिक तंत्र के दुरुपयोग और छलपूर्ण जांच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें केवल शिकायतकर्ता की जांच शिकायतकर्ता के रूप में की जा रही है.
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स्वाति ने विभव पर लगाए थे ये आरोप
अपनी शिकायत में स्वाति मालीवाल ने बताया था कि, मुख्यमंत्री केजरीवाल घर में उपस्थित थे, मैं ड्राइंग रूम में जाकर इंतजार कर रही थी. तभी विभव पहुंचा और गाली देने लगा. उसने बिना उकसावे के मुझे थप्पड़ मारा, तो मैंने शोर मचाया और कहा कि, मुझे छोड़ दो, जाने दो यहां से. स्वाति मालीवाल ने कहा कि, विभव लगातार हिंदी में गंदी गालियां दिए जा रहा था. विभव यही नहीं रूका उसने मेरे पेट, चेहरा और छाती पर मारा. जिसके बाद में खबरें आई कि, विभव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. वहीं, मोबाइल फार्मेट होने की एकमात्र वजह फोन हैंग होना बताया गया था.