पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के ऊपर दर्ज हुई सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी दूसरे राज्य की पुलिस जहां एफआईआर दर्ज हुई है वो जांच के दौरान अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं.
Supreme Court says till the probe is completed protection from arrest to Nupur Sharma shall continue in all pending and future FIRs
— ANI (@ANI) August 10, 2022
SC clubs & transfers all FIRs against Nupur Sharma over alleged hate statement on Prophet Mohammad, to Delhi
(File Pic) pic.twitter.com/F8bnEzdYBy
— ANI (@ANI) August 10, 2022
बता दें नूपुर के वकील ने याचिका दायर कर सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी. 19 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने नूपुर की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी. नुपूर ने अपने खिलाफ देशभर में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र-राज्य और नुपूर शर्मा से एफिडेविट मांगा था. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने उनकी जान को खतरा बताया था.