‘हदिया अखिला’ मामले में केरल महिला आयोग उठाएगा ये कदम…
केरल महिला आयोग ने विवादित हादिया मामले में रविवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। आयोग की अध्यक्ष एम. सी. जोसेफिन ने मीडिया को बताया कि आयोग अब 25 वर्षीय होम्योपैथी डॉक्टर हादिया से मुलाकात की अनुमति के लिए एक याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा। हादिया ने पिछले साल इस्लाम धर्म अपनाकर एक मुस्लिम शख्स शफीन जहां से निकाह कर लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे एनआईए से जांच के आदेश
हादिया के माता-पिता द्वारा इस मामले में एक याचिका दायर करने के बाद उच्च न्यायालय ने उनकी शादी रद्द कर दी थी। इस मामले के ‘लव जिहाद’ होने की अटकलें लगाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से मामले की जांच का आदेश दिया था।
जांच रद्द करने की मांग
वहीं, जहां ने सर्वोच्च न्यायालय में एनआईए की जांच रद्द करने की याचिका दायर की है। सूत्रों के मुताबिक, धर्मातरण के पहले हदिया अखिला के नाम से जानी जाती थी। उसे उसके माता-पिता ने कोट्टयम के पास स्थित घर में जबरन छिपा रखा है।
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महिला आयोग मिलकर तैयार करेगी स्टेटस रिपोर्ट!
आयोग महिला से मिलने की अनुमति चाहती है और फिर एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर इसे न्यायालय को सौंपना चाहता है। इससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल ने जोसेफिन को एक ज्ञापन सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे।आगंतुकों को हादिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है और घर पर पुलिस का पहरा है।
ये है पूरा मामला-
केरल के वाइकोम की रहने वाली अखिला तमिलनाडू के सलेम में होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी। इसके पिता के एम अशोकन का आरोप है कि हॉस्टल में उसके साथ रहने वाली 2 मुस्लिम लड़कियों ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। अखिला ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम हदिया रख लिया। जनवरी 2016 में वो अपने परिवार से अलग हो गई।
हदिया के पिता ने दायर की याचिका
धर्म परिवर्तन के खिलाफ हदिया के पिता की याचिका केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने दिसंबर 2016 में हाई कोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल की। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी गलत हाथों में पड़ गई है। उसे ISIS का सदस्य बना कर सीरिया भेजा जा सकता है। उन्होंने बेटी को अपने पास वापस भेजने की मांग की।
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हदिया को पिता के घर भेजा
हाई कोर्ट ने हदिया को कोर्ट में पेश होने को कहा। 19 दिसंबर को वो शफीन जहां के साथ कोर्ट में पेश हुई और बताया कि दोनों ने कुछ दिन पहले निकाह किया है। दोनों पक्ष के वकीलों की दलील के बाद कोर्ट ने शादी के हालात को शक भरा माना। हदिया को उसके पिता के पास भेज दिया गया।
हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से भी पूरे मसले पर रिपोर्ट मांगी। NIA ने बताया कि केरल में कट्टरपंथी समूह लोगों के धर्म परिवर्तन की कोशिश में लगे हैं। साथ ही वो ताज़ा मुसलमान बने लोगों को जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान और सीरिया भी भेज रहे हैं। हदिया के मामले में भी NIA ने ऐसा होने की आशंका जताई थी।
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