सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराई काउंसलिंग पर रोक की बात, केंद्र संग एनटीए को दी नोटिस

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नीट परीक्षा रद्द मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी की बेंच ने चार याचिकाएं ट्रांसफर करने वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि नोटिस का जवाब 8 जुलाई तक दे और लंबित याचिका के साथ टैग करें.

…तो अब जारी रहेगी नीट की काउंसलिंग

नीट परीक्षा रद्द मामले में दायर की गयी याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इसे ठुकरा दिया. बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए, इसलिए चिंता मत करें. वकील ने कहा कि ये विद्यार्थी मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए, 45 मिनट गंवाए और 1563 विद्यार्थियों में शामिल होना चाहिए. ताकि, एनटीए नीट का एक बार फिर से एग्जाम करा सके.

इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि, ”यूनियन और NTA को जवाब देने दें. 8 जुलाई तक जवाब दाखिल किया जाए. वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं. इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह के स्टे की कोई जरूरत नहीं है. हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.”

हाईकोर्ट में सभी सुनवाई पर रोक

याचिकाकर्ताओं की 31 से 39 याचिकाएं है. कोर्ट ने फर्जी रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश करने की भी मांग की थी. हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर करने के मामले में नोटिस भेजा गया है. कोर्ट ने शेष याचिकाओं पर भी नोटिस भेजा है. सभी को 8 जुलाई तक सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है. पीठ ने हाई कोर्ट के दाखिल नीट से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि इसके पहली बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 की परीक्षा आयोजित करने में होने वाली लापरवाही को लेकर सख्त कार्रवाई पर जोर दिया था. वहीं जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी ने अवकाश पीठ ने कहा है कि, “अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. इन सभी मामलों को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.”

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सरकार का दिया ये जवाब

शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से पटना में NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. बुधवार को मंत्रालय ने कहा कि, ग्रेस मार्क्स के आवंटन के बारे में चिंता समाप्त हो गई है.

 

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