” योगी सरकार के गुण गाओ और मालामाल हो जाओ ”

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अगर आप भी नौकरी और बॉस की फटकार से परेशान होकर कुछ अपना बिजनेस करने का सोच रहे हैं या सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करके परेशान होकर अपनी रील्स पर पैसा छापना चाहते है तो, यह खबर सिर्फ आपके लिए है. जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने वाले या कमाने की इच्छा रखने वाले हर किसी के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है.

इसका लाभ उठाकर आप हर महीने लाखों रूपए तक कमाई कर सकते हैं. इस पॉलिसी के चलते आप एक्स, फेसबुक, यूट्यूब समेत समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रील्स और वीडियो बनाकर 2 से 8 लाख रूपए तक प्रतिमाह कमा सकते हैं. लेकिन यह कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे…

क्या योगी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी ?

लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश से मिले हताश कर देने वाले परिणाम से उबरने के लिए योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर आयी है. इसके तहत सरकार अपनी योजनाओं, उपलब्धियों, फायदों और तमाम अच्छी चीजों के प्रचार-प्रसार के लिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने जा रही है. इसके लिए सरकार सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इंफ्लुएंसर को सुनहरा मौका देने जा रही है. ऐसे में जो सोशल मीडिया योगी सरकार के काम, योजनाओं, उपलब्धियों आदि के बारे में वीडियो, रील्स, पॉडकॉस्ट आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करेंगे उनको सरकार हर महीने 30 हजार रुपये से लेकर 8 लाख रूपए तक देगी.

यह होगी नियम और शर्तें

प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने बीते बुधवार को प्रदेश की सोशल मीडिया पॉलिसी की जानकारी दी. इसके अनुसार 30 हजार रुपये से लेकर प्रतिमाह आठ लाख रुपये तक का अधिकतम विज्ञापन देने की प्रविधान किया गया है. वीडियो और पोस्ट दोनों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं. यू-ट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने का सबसे अधिक मासिक भुगतान आठ लाख रुपये है. वहीं सूचना निदेशक को विज्ञापन देने का अधिकार होगा. शासन की अनुमति के बाद गैर सूचीबद्ध फर्मों, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट राइटर्स को निर्धारित से अधिक राशि का विज्ञापन दिया जा सकेगा. वहीं इंटरनेट मीडिया पर पंजीकरण करने के लिए खाता दो वर्ष पुराना होना चाहिए.

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सोशल मीडिया पॉलिसी को इन चार श्रेणियों में गया है बांटा

फेसबुक के लिए

ए श्रेणी के लिए 10 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 10 मौलिक (ओरिजिनल) वीडियो या 20 मौलिक पोस्ट किया जाना अनिवार्य होगा)-
बी श्रेणी के लिए पांच लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह आठ मौलिक वीडियो या 16 पोस्ट अनिवार्य)
सी श्रेणी के लिए दो लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह छह मौलिक वीडियो या 12 पोस्ट अनिवार्य)
डी श्रेणी के लिए एक लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह पांच मौलिक वीडियो या 10 पोस्ट अनिवार्य)

एक्स व इंस्टाग्राम के लिए

ए श्रेणी के लिए कम से कम पांच लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 15 मौलिक वीडियो या 30 मौलिक पोस्ट अनिवार्य)
बी श्रेणी के लिए तीन लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 12 मौलिक वीडियो व 30 मौलिक पोस्ट अनिवार्य)
सी श्रेणी के लिए दो लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 10 मौलिक वीडियो व 20 मौलिक पोस्ट अनिवार्य)
डी श्रेणी के लिए एक लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 8 मौलिक वीडियो व 15 मौलिक पोस्ट अनिवार्य)

यू-ट्यूब के लिए

ए श्रेणी के लिए कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 12 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य)
बी श्रेणी के लिए पांच लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 10 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य)
सी श्रेणी के लिए दो लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 8 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य)
डी श्रेणी के लिए एक लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 6 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य)

किस तरह से होगी कमाई ?

इस पॉलिस में एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है. इसमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम क्रमशः 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए प्रति महीने कमा सकेंगे. जबकि यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए रखे गए हैं.

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पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा ?

वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि, इस सोशल मीडिया पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए करना क्या होगा ? तो आपको बता दें कि, इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इस रजिस्ट्रेशन में जीएसटी नंबर, आयकर रिटर्न, पैन नंबर , बैंक खाते का डिटेल्स, फर्म के अधिकृत व्यक्ति का डिजिटल मीडिया एकाउंट, आधार कार्ड व संपर्क नंबर दर्ज कराना होगा.

अभद्र कंटेंट पर होगी कार्रवाई

इतना ही नहीं इस पॉलिसी में फायदा के साथ नुकसान भी उठाना होगा. ऐसे में यदि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अगर कोई अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी डालता है तो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है.

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