SC का अल्टीमेटम: आज शाम तक काम पर लौटें डॉक्टर..ड्यूटी की कीमत पर प्रदर्शन नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बड़ी बात कही है. कहा कि ड्यूटी की कीमत पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की सुनवाई करने के दौरान डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बड़ी बात कही है. कहा कि ड्यूटी की कीमत पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है. इसके साथ यह भी कहा कि जो डॉक्टर हड़ताल पर है, वे मंगलवार शाम तक यानी आज काम पर लौट जाएं. काम पर लौटने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके साथ ही डाक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की बात कही गई है.
काम पर नहीं लौंटे डाक्टर तो…
कोर्ट ने कहा, ‘अगर हड़ताल करने वाले डॉक्टर काम पर नहीं लौटते है, तो फिर आपके खिलाफ होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. इयूटी को छोड़कर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है.
सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर
अदालत ने इस बात को लेकर सवाल किया कि पोस्टमॉर्टम के लिए डेडबॉडी सौंपने के वक्त का दस्तावेज कहां है ? कोर्ट ने कहा कि चालान का कोई जिक्र नहीं है. सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि चालान उनके रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है.
Also Read- वाराणसी में भेड़िये के हमले से ग्रामीण जख्मी, तलाश में जुटी टीम
हॉस्पिटल में तैनात CISF को सुविधा दे राज्य
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह CISF के साथ संपर्क करे. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तैनात उसके कर्मियों के लिए ठहरने की सुविधा और जरूरी सुरक्षा उपकरणों को मुहैया कराए. हालांकि, बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि जो भी सुविधाएं मांगी गई थी, वे उन्हें दी गई हैं.
साजिश रच रही है केंद्र सरकार
वहीं पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा करते हुए सोमवार को कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार साजिश रच रही है. वह जनता के गुस्से का फायदा इसके जरिए उठा रही है.
Also Read- Rain Pattern: जलवायु परिवर्तन से बिगड़ा बरसात का मौसम
इसके साथ ही इस पूरे मामले में कुछ लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता डॉक्टर के माता-पिता को कभी उनकी तरफ से पैसों की पेशकश नहीं की गई.