ज्ञानवापी सर्वे पर SC ने लगाई अंतरिम रोक, मुस्लिम पक्ष ने की थी कोर्ट से अपील
उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत मिल गई। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लिए रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कोई असर नहीं होगा।
ज्ञानवापी के सर्वे पर SC ने लगाई रोक
जिला जज एके विश्वेश के आदेश के बाद ASI की 43 सदस्यीय टीम सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। SC ने ASI सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी ASI
दरअसल, जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। जिसके लिए जिला जज का आदेश मानते हुए ASI की टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी।
सर्वे के लिए बनाई गई थी चार टीमें
ASI ने सर्वे के लिए चार टीमें बनाई थीं। चारों टीमें अलग अलग जगह पर सर्वे करने पहुंची थीं। पहली टीम पश्चिमी दीवार के पास, 1 टीम गुंबदों का सर्वे, एक टीम मस्जिद के चबूतरे का और एक 1 टीम परिसर का सर्वे कर रही थी। तभी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ASI का पक्ष मांगा।
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