लालू यादव को मिली जमानत लेकिन नहीं हो सकेंगे रिहा
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। राजद सुप्रीमो को चारा घोटाले के देवघर मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत दे दी लेकिन दो अन्य मामलों में जमानत न मिलने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।
लालू प्रसाद की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई की और उन्हें राहत प्रदान की। अदालत ने आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत दी है।
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा मिली है। इसी मामले में उन्होंने जमानत मांगी थी। फिलहाल दो मामलों (दुमका और चाईबासा मामले) में सजा होने की वजह से लालू को जेल में ही रहना होगा।
तेज प्रताप ने ज़ाहिर की ख़ुशी-
लालू प्रसाद को जमानत मिलने की ख़ुशी पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर ज़ाहिर की। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा, ‘सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही! आप सबों के प्रेम और दुआओं का नतीजा है कि आज आपके नेता माननीय लालू यादवजी को राँची उच्च न्यायालय से न्याय मिल गया है, पिताजी की जमानत याचिका मंजूर हो गयी है।’
सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही!
आप सबों के प्रेम और दुआओं का नतीजा है कि आज आपके नेता माननीय लालू यादवजी को राँची उच्च न्यायालय से न्याय मिल गया है, पिताजी की जमानत याचिका मंजूर हो गयी है। pic.twitter.com/QiekLPwWHk— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 12, 2019
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