रिपब्लिक भारत पर लगा 18 लाख रुपये का जुर्माना, पाकिस्तान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप…
रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज चैनल पर 19 लाख 78 हजार 213 रुपये का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेटर ने लगाया है। रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज चैनल पर हेट स्पीच के मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।
वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी करते हुए ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा, पूछता है भारत शो में बहुत सारी बिना मतलब की हेट स्पीच है और यह बहुत ही भड़काऊ है। यह नियम 2.3, 3.2 और 3.3 का उल्लंघन करता है।
इन नियमों का हुआ उल्लंघन-
ऑफकॉम ब्रॉडकास्टिंग कोड के नियम 2.3 के मुताबिक किसी ब्रॉडकास्टर को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भड़काऊ बात कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाइ करनी चाहिए। किसी धर्म या मान्यता के खिलाफ भेदभावपूर्ण और गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
नियम 3.2 के मुताबिक हेटस्पीच वाले पार्ट को ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। अगर कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाइड हो तो इसे चलाया जा सकता है। नियम 3.3 के मुताबिक किसी व्यक्ति, ग्रुप धर्म या समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी को ब्रॉडकास्ट नहीं करना है।
आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ कार्यकर्म में आपत्तिजनक और अपमानजनकर टिप्पणी की गई है। उनके अपमान का आधार केवल उनकी नागरिकता थी। इसमें कहा गया, कार्यक्रम में कही गई बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है।
शो में बिना कॉन्टेक्स्ट लोगों का अपमान किया गया-
ऑफकॉम की नजर में यह अपराध है, पूछता है भारत शो में बिना कॉन्टेक्स्ट लोगों का अपमान किया गया है। पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ यह हेट स्पीच का मामला है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच यह भेदभाव को बढ़ाने वाला है।
वर्ल्डवाइड मीडिया के खिलाफ एक ही ब्रॉडकास्ट को लेकर जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने फैसला लिया है कि भविष्य में वह नियमों का पालन करने की कोशिश करेगी और कुछ डिबेट का लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि मीडिया कंपनी ने माना है कि जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया।
रिपब्लिक भारत के सीनियर मैनेजमेंट को भी यह बात नहीं पता है। ऑफकॉम ने दो महीने का नोटिस दिया है और कहा है कि अपने ब्रॉडकास्ट को नियंत्रित करें क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं और वे इसपर आपत्ति जता रहे हैं।
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी से हाईकोर्ट जाने को कहा...
यह भी पढ़ें: करणी सेना ने रिपब्लिक के रिपोर्टर को दी धमकी, साथ ही अर्नब को देंगे नोटिस
[better-ads type=”banner” banner=”104009″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डेलीहंट या शेयरचैट इस्तेमाल करते हैं तो हमसे जुड़ें।)