Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत

अमित शाह को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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Rahul Gandhi: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लगातार टूटती जा रही कांग्रेस की मुश्किल भरे दिनों में राहत भरी खबर भी सामने आ रही है. इसके चलते सुल्तानपुर के स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी के ऊपर चल रहे मानहानि मामले में बड़ी राहत पहुंचाते हुए उन्हें जमानत दे दी है. हालांकि राहुल गांधी को 25 हजार रुपए की सिक्योरिटी और 25 हजार रुपये की बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है. मंगलवार को मानहानि मामले की सुनवाई पर राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे. वहीं सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वे निर्दोष हैं. आपको बता दें कि सुल्तानपुर की अदालत ने उन्हें मानहानि के एक मामले में तलब किया था.

छः साल पुराने मामले पर आज आया फैसला

आपको बता दें कि यह मामला लगभग छह साल पुराना है. साल 2018 में राहुल ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इस टिप्पणी के लेकर राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के केस दर्ज कराया था. आज इस मामले पर ही सुनवाई हुई . भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में है. मंगलवार को राहुल की पेशी के दौरान इस यात्रा पर कुछ घंटों का ब्रेक लगाकर सुनवाई में शामिल हुए.

इससे पहले इस मामले को लेकर वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने कहा था कि ‘मंगलवार सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ देर के लिए थम जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है.’ जयराम नरेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था, ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सोमवार को 37 दिन हो गए हैं, लेकिन ये यात्रा मंगलवार सुबह को थोड़ी देर के लिए रुकेगी और दोपहर दो बजे अमेठी के फुरसतगंज से दोबारा शुरू होगी.’

2018 में दर्ज किया गया था मामला

20 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 के एक मामले में सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने तलब किया था. साल 2018 में राहुल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसको लेकर विजय मिश्रा ने कहा कि जब यह घटना हुई थी जब मैं बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष था. बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा कहा था. जब मैने पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण मुझे उनके इन आरोपों से बहुत दुःख हुआ, यह मामला पिछले पांच वर्षों से चल रहा है, जैसा कि मैंने अपने वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है.

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दोषी पाए जाने पर कितनी सजा होती ?

विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि, राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा हो सकती थी, अगर पर्याप्त सबूत मिल जाते. 2018 में, राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की जिला एवं सत्र अदालत में मामला दर्ज कराया गया. इसके बाद न्यायाधीश योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को समन भेजा था.

 

 

 

 

 

 

 

 

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