प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMVVY) -2.0 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने में उत्तर प्रदेश में वाराणसी सातवें स्थान पर है.लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से वाराणसी को दिये गये लक्ष्य से यह 13 प्रतिशत कम है. जिले में 19,667 महिलाओं ने इस योजना के लिए अपना नाम दर्ज कराया. इस जिले की महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराने के 86.34 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया है. इसके अलावा पहले और दूसरे बच्चे के पैदा होने के बाद पांच हजार महिलाओं के खाते में 31 करोड़ रूपये भेजे जा चुके हैं.
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यह जानकारी वाराणसी के सीएमओ डा. संदीप चौधरी ने दी. बताया कि इस योजना की शुरूआत वर्ष 2023 के सितम्बर माह में शुरू हुई थी. तब से अबतक महज छह माह में जिले में 86.34 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया है. पहले बच्चा और दूसरा बच्चा लड़की होने पर लाभ दिए जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया जा रहा है. जिला और ब्लॉक स्तर पर योजना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराने का काम किया होता है.
आवेदन की जांच में बाद अकाउंट में भेजे जाते हैं रूपये
सरकार द्वारा PMVVY 2.0 पोर्टल पर अपलोड किए गए फॉर्म की जांच के बाद पैसा सीधे गर्भवती महिला के अकाउंट में भेजी जाती है. इस योजना के नोडल अधिकारी और डिप्टी CMO डॉ. एचसी मौर्य ने बताया कि गर्भ होने के 570 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है. पहली बार मां बनने वाली गर्भवती के लिए मिलने वाला पैसा दो किश्तों में दिया जाएगा. पहली किश्त में 3000 और दूसरी में 2000 रुपए अकाउंट में भेजे जा रहे हैं. यदि दूसरी संतान लड़की होती है तो 6000 रुपए एकमुश्त दी जाएगी. इसमें बच्चे के जन्म से 270 दिन के अंदर लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. यदि एक अप्रैल 2022 को या उसके बाद जन्म हुआ हो तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. अब तक वाराणसी में दूसरी बार संतान लड़की होने पर 2527 महिलाओं को 6000 रुपए दिए गए. पहली बार 4885 गर्भवती महिलाओं को पहली किश्त के रूप में 3000 रुपए और 742 महिलाओं को दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपए दिये गये.
ऐप और वेबसाइट से किया जा सकता है आवेदन
जिला कार्यक्रम समन्वयक शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और उससे जुड़ी जानकारी के लिए अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात ANM और आशा कार्यकर्ताओं से मिलें। PMVVY 2.0 का फायदा लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन http://pmmvy.wcd.gov.in पर किया जा सकता है. गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ‘पीएम योजना एप’ को डाउनलोड कर लाभार्थी खुद ही रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यताएं निर्धारित हैं. इसके तहत ऐसी महिलाएं जिनकी सलाना आय 8 आठ लाख रुपए से कम हो या मनरेगा जॉब कार्ड धारक हो. महिला किसान जो किसान सम्मान निधि की लाभार्थी या ई-श्रम कार्ड धारक हो. आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी महिलाएं भी इसके लिए पात्र होंगी. बीपीएल राशन कार्ड धारक और ऐसी महिला जो 40 प्रतिशत अथवा पूरी तरह दिव्यांग हों. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी इसके लिए पात्र हैं. गर्भवती आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां आंगनबाड़ी सहायिका या आशा कार्यकत्री इस योजना की पात्रता श्रेणी में आती हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड की लाभार्थी महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं.