Mahakumbh 2025: महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले मची भगदड़ को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है. इसमें भगदड़ को लेकर रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है. साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा बड़े आयोजनों को लेकर गाइडलाइंस जारी करने की भी मांग की गई है. जनहित याचिका में केंद्र सरकार, यूपी समेत सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है.
विशाल तिवारी ने दाखिल की याचिका…
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है. उनका कहना है कि हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं.
याचिका में की गई यह मांग…
बता दें कि दायर जनहित याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यह सुनिश्चित की जाए कि वीआईपी आवाजाही से आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो. वहीं, महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान प्रदान किया जाए.
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याचिका में यह भी लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय से सभी राज्य सरकारों को प्रयागराज महाकुंभ में डॉक्टरों और नर्सों वाली अपनी छोटी मेडिकल टीम भी तैनात करनी चाहिए ताकि मेडिकल इमरजेंसी के समय मेडिकल स्टाफ की कमी न हो.
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याचिकाकर्ता ने इस भगदड़ में प्रशासनिक लापरवाही की बात भी कही है. इसमें सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी, 2025 को हुई महाकुंभ 2025 भगदड़ की घटना पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए और साथ ही लापरवाह आचरण के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया जाए.