अब मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर की पर्ची के ग्राहकों को दवा नहीं बेच सकेंगे. दिल्ली सरकार ने केमिस्टों पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. फिर भी अगर कोई मेडिकल स्टोर मालिक बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा बेचता नजर आया तो उसकी खैर नहीं होगी. दरअसल, दिल्ली सरकार ने यह फैसला वेक्टर प्रोन बीमारियों की बढ़ती संख्या के कारण लिया है. सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को आदेश दिया कि मेडिकल स्टोर्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाएं नहीं बेच सकते.
औषधि नियंत्रण विभाग ने दवा विक्रेताओं को दर्द निवारक दवाओं का रिकॉर्ड रखने की भी सलाह दी है. हाल ही में डेंगू के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए औषधि नियंत्रण विभाग ने कहा था कि बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है. ऐसी बीमारियों पर बहुत सख्ती से नजर रखनी चाहिए.
इसलिए निर्णय लिया…
दरअसल, डेंगू के इलाज के लिए आमतौर पर लोग इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक जैसी दवाएं लेते हैं. जिसके चलते लोगों को बाद में कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं. इसलिए, खुदरा दवा विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अगले निर्देश तक तत्काल प्रभाव से एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक जैसी दवाओं को ओवर-द-काउंटर बिक्री में शामिल न करें. इसके साथ ही इन दवाओं पर नज़र रखने की भी सलाह दी जाती है.
नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जायेगी…
औषधि नियंत्रण विभाग ने कहा कि इस आदेश का पालन नहीं करने वाले नियम तोड़नेवालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी दवाओं का अनियंत्रित उपयोग वेक्टर जनित रोगों के रोगियों के लिए घातक साबित हो सकता है. इन दवाइयों के सेवन से इंसान के खून में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है.
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