ज्ञानवापी मस्जिद: गैर हिंदू प्रवेश पर रोक की याचिका हाईकोर्ट से खारिज
राखी सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल की थीं जनहित याचिका
वाराणसी।8 अगस्त। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश के पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले जितेंद्र सिंह बिसेन, राखी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर, आशुतोष श्रीवास्तव के खंडपीठ ने मंगलवार को दिया। इस याचिका में मांग की गई थी की श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी जिला अदालत की तरफ से फैसला नहीं आ जाता तब तक गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए साथ ही ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए।
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ज्ञानवापी में आज छठवें दिन का एएसआई सर्वे जारी है। छठवें दिन गुंबद और दक्षिणी दीवार, व्यास जी के तहखाने में सर्वे हो रहा है।सर्वे की कार्यवाही के बीच हाईकोर्ट में डाली गई थी जनहित याचिका। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह मांग की गई थी कि परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किया जाए और एएसआई का सर्वे भी प्रभावित ना हो। गैर हिंदुओं के प्रवेश के रोक की मांग की गई थी इस याचिका में। राखी सिंह और जितेंद्र सिंह विसेन की तरफ से यह याचिका अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दाखिल किया था। विश्व वैदिक सनातन संघ के संतोष सिंह ने बताया कि कल वाराणसी के जिला कोर्ट में अपने वाद को रखा जाएगा।
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