#PNBScam : नीरव और मेहुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
पंजाब नेशनल बैंक से जुड़़े़ 12 हजार 700 करोड़ रुपये के कथित घोटाला मामले में आज यहां की एक विशेष अदालत ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गठित अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए।
प्रवर्तन निदेशालय उन एजेंसियों में से एक है जो पिछले महीने सामने आए इस बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों प्रमुख आरोपियों नीरव और चोकसी को तलब किया था. हालांकि, दोनों हीरा व्यापारी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसी ने गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए धनशोधन रोकथाम अदालत का दरवाजा खटखटाया।
Also Read : ऐसा था, कोठारी का फर्श से अर्श तक का सफर
हालांकि, इन दोनों आरोपियों के बारे में माना जाता है कि आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले वे देश छोड़ चुके हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने 27 फरवरी को अदालत का रुख किया था और नीरव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया था। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि उसने नीरव को पेशी के लिए तीन बार सम्मन भेजा था।
बीते दिनों आयकर विभाग ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ अलग-अलग लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया था, जिसे ब्लू कॉर्नर नोटिस भी कहा जाता है। इसका मकसद दोनों की आवाजाही पर अंकुश लगाना था। आयकर विभाग ने नीरव मोदी ग्रुप से जुड़ी 4 अन्य प्रॉपर्टीज को इसमें अटैच किया गया है, जिसमें एक फॉर्म हाउस और सोलर पावर प्लांट भी शामिल हैं।
साभार- एनडीटीवी