निर्भया : दोषी अक्षय की पत्नी ने मांगा तलाक, कहा- विधवा बन कर नहीं रहना
पुनीता ने अपने पति को निर्दोष बताते हुये कहा है कि फांसी के बाद उनकी विधवा बनकर वह नहीं रहना चाहती है
बहुचर्चित निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की है। औरंगाबाद के अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने न्यायधीश रामलाल शर्मा की अदालत में याचिका दायर की है।
इस अर्जी में पुनीता ने उल्लेख किया है कि उसके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दी जानी है। हालांकि उसने अपने पति को निर्दोष बताते हुये कहा है कि फांसी के बाद उनकी विधवा बनकर वह नहीं रहना चाहती है।
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इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिये-
पुनीता के वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कुछ खास मामलों में पीड़ित महिला को कानूनी अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सकती है।
वकील ने बताया कि पुनीता के पति अक्षय ठाकुर को रेप के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। ऐसे में पुनीता को अक्षय से तलाक लेने का पूरा पूरा कानूनी अधिकार है।
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4 दोषियों को होनी है फांसी-
मामले में न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 19 मार्च मुकर्रर की है। गौरतलब है कि निर्भया कांड के 4 आरोपियों में से 1 आरोपी अक्षय औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के गांव लहंग करमा का रहने वाला है। अक्षय को अन्य 3 दोषियों के साथ 20 मार्च को फांसी दी जानी है।