NEET-UG Paper Leak: SC ने केंद्र और NTA को जारी किया नोटिस, कहा- गलती हुई है तो करें स्वीकार…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET-UG-2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से सम्बंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि NTA यानि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र को बड़ी फटकार लगाते हुए नोटस जारी किया है. देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी से थोड़ी भी लापरवाही होने पर निपटा जाना चाहिए. नीट रिजल्ट मामले में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है.

कोर्ट ने क्या कहा?…

बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान NTA को फटकार लगाते हुआ कहा कि- अगर किसी भी तरफ से 0 .0001% फीसद भी गड़बड़ी हुई है तो उसे निपटा जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि हम उन बच्चों के प्रयासों को नहीं भूल सकते जिन्होंने तैयारी की है.

सुनवाई की दौरान अदालत ने कहा कि बस कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर ऐसे बच्चे का इलाज कर रहा है. जो इस तरह से पास हो गया है और उसकी जांच की जरूरत है. कोर्ट ने यह भी कहा कि NEET-UG के खिलाफ दायर याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमें के रूप में न लें. कोर्ट ने दोनों संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि यदि परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें.

जानें कोर्ट ने NTA से क्या कहा?…

बता दें कि कोर्ट ने NTA से कहा कि,” परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के रूप में आपको निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए. यदि कोई गलती है तो हाँ कहें, कि यह एक गलती है और यह वही कार्यवाही है जिसे हम करने जा रहे है. कम से कम इससे आपके प्रदर्शन में विश्वास तो पैदा होता है.

कोर्ट ने इस दिन लिया था संज्ञान…

नीट रिजल्ट 2024 के परिणामों के बाद हो रहे हंगामें के बीच 14 जून को संज्ञान लिया था. जिसमें प्रश्नपत्र लीक के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर NTA और केंद्र सर्कार को नोटिस जारी किया था. यह नोटिस तब आया जब कोर्ट को 1563 नीट उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था जिन्हे ग्रेस मार्क दिए गए हैं.

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8 जुलाई को अगली सुनवाई…

बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रभावित छात्रों को जल्द ही उनके संशोधित अंकों के साथ सूचित किया जाएगा. जिसमें उन्हें दिए गए ग्रेस मार्क शामिल नहीं होंगे.

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