नेमप्लेट विवाद: SC ने लगाई रोक, कहा- दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं
Nameplate Controversary: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले दुकानदारों को नेम प्लेट लगाए जाने के आदेश की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाई है. साथ ही कोर्ट ने तीनों राज्यों की सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फैसला अल्पसंख्यक के आर्थिक बहिष्कार की प्लानिंग का संदेश दे रहा है. इतना ही नहीं कोर्ट की वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता मनु सिंधवी ने सरकार की फैसले की आलोचना की है.
सरकार की फैसले को NGO ने दी थी चुनौती…
बता दें कि सावन में कांवड़ मार्ग में दुकानदारों को नेमप्लेट वाले आदेश की खिलाफ सुपेमे कोर्ट में NGO एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस राय और भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सीयू सिंह दलील दे रहे हैं. वहीं, मनु सिंधवी ने भी आपत्ति की. इस मामले में कोर्ट ने न केवल यूपी बल्कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस भेजा है और अगली सुनवाई तक आदेश में रोक लगा दी है.
दुकानदारों की लिए आर्थिक मौत…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुकानदारों की लिए आर्थिक मौत साबित हो सकता है. ये स्वैछिक है और ये अनिवार्य नहीं है. याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने इसको लागू किया है. यहां की पुलिस की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.
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दलील में याचिकाकर्ता ने दिए तर्क…
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि यह चिंताजनक स्थिति है जहां पुलिस अधिकारी खुद समाज में विभाजन पैदा करने की लिए आगे आ रहे हैं. आदेश की माध्यम से अल्पसंख्यकों की पहचान कर उन्हें आर्थिक बहिष्कार के अधीन कर दिया जाएगा. यूपी और उत्तराखंड के अलावा दो और राज्यों ने इसे लागू किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह प्रेस स्टेटमेंट था यह औपचारिक एलान था, इसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए .
सुप्रीम कोर्ट ने पूछे अहम सवाल…
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने प्रेस स्टेटमेंट दिया था या औपचारिक एलान किया था. वकील ने बताया कि यह एक प्रेस स्टेटमेंट था लेकिन पुलिस इसे सख्ती से लागू करा रही है. वकील ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं. मनु सिंधवी ने कहा कि हमे इस तरह से हकीकत नहीं बताना चाहिए जो अब काफी बढ़ गयी है.