जर्जर भवन मालिकों को दोबारा नोटिस भेज नगर आयुक्त ने दी ये चेतावनी…

वाराणसी में नगर निगम के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है.

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वाराणसी में नगर निगम के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है. पिछले कई महीनों से यह कार्रवाईयां जोरों से की जा रही है. इसको लेकर प्रशासन काफी सख्त भी रहा है और निरन्तर आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है. अब वहीं नगर निगम सीमा में 76 अति जर्जर भवनों के खिलाफ धवस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. इस विषय में भवनों के मालिकों को नगर निगम प्रशासन ने मकान तत्काल खाली करने की चेतावनी नोटिस भेज दिया है.

कोतवाली और वरुणापार में हैं ज्य़ादातार जर्जर भवन

इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार नगर आयुक्त के निर्देश पर जोनल अधिकारी के स्तर से किए मौके के सत्यापन के अनुसार कोतवाली में 70 और छह वरुणापार में अति जर्जर भवन चिह्नित किए गए हैं. नगर सीमा में कुल 464 जर्जर भवन हैं. इसमें 76 भवन के खिलाफ ध्वस्त करने की कार्रवाई करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस लिया है.

ध्वस्तीकरण में पुलिस प्रशासन का सहयोग

नगर आयुक्त ने अपने प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए अति जर्जर भवन के मालिकों को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 334-3 के तहत नोटिस भेज दिया है. इसके अलावा भवनों को खाली कराने और ध्वस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए पत्र भेजा गया है.

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निगम प्रशासन करेगा निरीक्षण

नोटिस प्राप्त होते जर्जर भवन में और उसके आस पास आवागमन बंद कर दिया जाएगा. यह निर्देश नोटिस वापस होने तक लागू रहेगा. वहीं नगर निगम प्रशासन के इस कारवाई से जान माल के हानि से बचाव हो सकेगा.

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यदि भवन मालिक जर्जर भवन में कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं तो उनको इस बात की जानकारी देनी होगी. इसके बाद निगम प्रशासन मौक पर पहुंचकर निरीक्षण करेगा तब उस व्यक्ति को भवन में प्रवेश की अनुमति मिल सकती है.

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भवन तत्काल खाली करवाने के लिए नगर निगम अधिनियम 1954 की उपधारा चार के तहत पुलिस फोर्स के जरिए भवन खाली कराया जाएगा. इसके साथ ही भवन ध्वस्त करने और मलबा निस्तारण होने वाले व्यय की वसूली भवन मालिक से की जाएगी.

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