मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज
बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर मामले में आज जमानत याचिका खारिज (dismisses) हो गई। उनकी अर्जी को मऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुहम्मद गजाली ने खारिज कर दिया। मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में बंद हैं।
मामला थाना दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है
एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला थाना दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
Also Read : अखिलेश और जयंत को है बसपा सुप्रीमो की ‘हां’ का इंतजार
ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह और उनके साथी रामसिंह मौर्य तथा सिपाही सतीश की हत्या के बाद 2010 में तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला की तहरीर पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया
इसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को नामजद किया गया था। मामला एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक में विचाराधीन चल रहा है। मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
दैनिक जागरण
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)