मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कार्यवाही पर नहीं लगेगी रोक, हाई कोर्ट ने खारिज की Arvind Kejriwal की याचिका
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
इसके अलावा, हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने आरोप पत्र पर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. इस याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया था कि विशेष न्यायाधीश ने उनके खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जबकि उन्हें मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय वह लोक सेवक के रूप में कार्यरत थे.
आबकारी नीति से जुड़ा है मामला
यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और आबकारी नीति घोटाले से संबंधित है. अरविंद केजरीवाल ने 20 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी. उनका कहना था कि आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के लिए लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी.
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इससे पहले, 12 नवंबर को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की एक और याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में जारी समन को चुनौती दी थी. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में भी निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई रोक लगाने से इनकार किया था. 12 जुलाई को हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी दी थी.