Mafia leader Mukhtar के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में खारिज कर दी थी याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को शस्त्र लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. यूपी पुलिस ने अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगिता के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था. अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कहा गया कि अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामलों में शामिल है. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद अब्बास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया था.
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एफआईआर में जिस समय की घटना का जिक्र, तब पैदा नही हुआ था अब्बास
अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहाकि वर्ष 2015 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था. विभाग इसे जारी करता है. एफआईआर में जिस समय की घटना का जिक्र है उस समय तो अब्बास अंसारी पैदा ही नहीं हुआ था. जो दूसरी एफआईआर दर्ज है उस दौरान तो अब्बास की अवस्था महज 6 साल थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि अब्बास अंसारी ने दो लाइसेंस हासिल किये. लेकिन इसकी सूचना अथॉरिटी को नहीं दी. वैसे भले ही इस मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास को जमानत मिल गई लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा. क्योंकि उसके खिलाफ कई और मामले दर्ज हैं.
लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा
अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है. इसके अलावाएक लाइसेंस पर धोखाधड़ी के जरिए कई शस्त्र लेने का भी आरोप है. अब्बास अंसारी पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन से जारी आयात परमिट का उल्लंघन करने का आरोप है. अब्बास ने एक पिस्टल, एक राइफल और एक छह बैरल का आयात किया था. इसके अलावा दो बैरल प्रतिबंधित बोर, बिना परमिट के तीन अतिरक्त बैरल वाली एक पिस्टल भी मंगाई थी. अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस मामले में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने जांच के बाद धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी.
अब्बास अंसारी ने सुभासपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव
बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस मामले में जमानत दे दी है. अब्बास के पास कई तरह की विदेशी बंदूकें थीं. इन्हें शूटिंग प्रतियोगिता के बहाने खरीदने का आरोप लगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में जमानत खारिज कर दी थी. इसके बाद अंसारी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. यूपी पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूक खरीदने के आरोप में अब्बास अंसार के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर चार सप्ताह के अंदर यूपी सरकार से जवाब मांगा था. बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ सदर विधान सभा सीट से विधायक है. वह विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित टिप्पणी के मामले में जेल में हैं. अब्बास ने 2022 के चुनाव में गाजीपुर सीट से सुभासपा टिकट पर विधान सभा चुनाव लड़ा था. अब सुभासपा ने एएनडीए का दामन थाम लिया है. वहीं सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर अब मुख्तार अंसारी के प्रभाववाली मऊ लोकसभा सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का एलान कर चुके हैं.