कोरोना वायरस को लेकर हुए लाकडाउन के चलते इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार बेहद सख्त हो गयी है। उसने आदेश दिये हैं कि बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ एफआईआर हो और गाड़ियां सीज की जायें।
पास बनवाना होगा
लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान राशन की ढुलाई से लेकर दूध पहुंचाने वाले वाहनों को भी पास बनवाना होगा। हर विभाग से जुड़े वाहनों का पास वहां के विभागाध्यक्ष जारी करेंगे।
कोरोना वायरस वाले जिलों में तालेबंदी के ऐलान के बावजूद भी सोमवार को लोग घरों में रहने को तैयार नहीं दिखे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लॉकडाउन पर अमल करवाने की राज्यों से अपील करनी पड़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि अफसर तालेबंदी का सख्ती से पालन करवाएं और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को फटकार लगाई। इसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने 16 जिलों के डीएम व एसपी के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करवाने का निर्देश दिया। हरकत में आई पुलिस ने देर रात तक लॉकडाउन वाले जिलों में बेवजह घरों से बाहर निकले 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ इसके तहत बेवजह घूमने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। लखनऊ में 87 लोगों पर केस दर्ज हुआ।
जाना पड़ सकता है जेल
लॉकडाउन के दौरान बेहद जरूरी काम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वालों को ही घर से निकलने की इजाजत है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोई भी शख्स बेवजह घर से बाहर मिला तो उसके खिलाफ धारा 188 और 271 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस केस दर्ज कर जेल भेजेगी।
एक बाइक पर दो लोग नहीं चल सकेंगे
पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय के मुताबिक, मंगलवार से एक बाइक पर दो लोगों के चलने पर रोक होगी। कार में भी दो लोगों को ही चलने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर होगा और दूसरे को पीछे बैठना होगा। कमिश्नर का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई अनावश्यक रूप से घूमता मिला तो उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी।
बिना पास नहीं दौड़ेंगे वाहन
लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान राशन की ढुलाई से लेकर दूध पहुंचाने वाले वाहनों को भी पास बनवाना होगा। हर विभाग से जुड़े वाहनों का पास वहां के विभागाध्यक्ष जारी करेंगे। मंडी से जुड़े वाहनों का पास मंडी सचिव, खाद्य पदार्थों को ढोने वाले वाहनों का पास एडीएम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वाहनों के पास सीएमओ कार्यालय से जारी किए जाएंगे। डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक, आम लोगों के लिए पास की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग अति आवश्यक कार्य होने पर ही सड़कों पर निकल सकेंगे। उन्हें इसके लिए साक्ष्य भी दिखाना होगा।
लॉकडाउन में इन पर रोक नहीं
– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह एवं कारागार प्रशासन, कार्मिक विभाग, जिला प्रशासन, बिजली कार्यालय और बिलिंग सेंटर, आपदा एवं राहत, राज्य संपत्ति विभाग, सूचना व जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी और अग्निशमन के कर्मचारी।
– फल, सब्जी, दूध, डेयरी, किराना और पानी की सप्लाई से जुड़े लोग
– सिविल डिफेंस, आपात कालीन सेवाएं और टेलिफोन, इंटरनेट और डेटा सेंटर सेवाओं से जुड़े लोग
– डाक सेवा, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, ई-कॉमर्स की होम डिलिवरी से जुड़े लोग
– प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया
– पेट्रोल पंप, एलपीजी, ऑइल एजेंसी, दवा दुकान, चिकित्सा उपकरण, पशु चिकित्सालय एवं पशु आहार
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