लालू की सजा से पहले बोले जज, ‘ओपन जेल रहेगी ठीक…क्योंकि
सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराए गए आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और अन्य दोषियों के खिलाफ सजा सुनाने से पहले तीखी टिप्पणी की। सीबीआई जज ने कहा कि दोषियों के लिए ओपन जेल ठीक होगी क्योंकि उन्हें ‘काउ फार्मिंग’ का अनुभव है। अदालत ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोषियों के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है और शाम चार बजे तक फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।
ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और वह गुरुवार को लगभग बेहोश हो गए थे
बता दें, गत 23 दिसंबर को चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव रांची की जेल में बंद हैं। पिछले साल 24 दिसंबर को सीबीआई जज ने 1990-1994 के बीच देवघर के सरकारी कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया था। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत छह आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। लालू यादव के वकील ने अदालत से लालू यादव के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उससे रहम की अपील भी की है। लालू के वकील ने कहा, ‘लालू डायबीटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और वह गुरुवार को लगभग बेहोश हो गए थे।
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‘ कोर्ट ने जिन आरोपियों को चारा घोटाले के इस मामले में दोषी करार दिया है, उनमें लालू प्रसाद यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, तीन आईएएस अधिकारी तत्कालीन वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस एवं एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी महेश प्रसाद भी शामिल हैं। गौरतलब है कि साल 2013 में भी अदालत ने उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था।
45 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले शामिल हैं
तब लालू को पांच साल जेल की सजा हुई थी और 25 लाख रुपये जुर्माना लगा था। इस मामले से जुड़े सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, लालू के नाम पर पांच मामले झारखंड में और एक मामला बिहार में दर्ज है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 5 मामलों में से लालू दो में दोषी करार दिए जा चुके हैं। बाकी 3 मामलों में ट्रायल जारी है। इनमें दुमका ट्रेजरी से 3.97 करोड़ रुपये, चाईबासा ट्रेजरी से 36 करोड़ रुपये, डोरंडा ट्रेजरी से 184 करोड़ रुपये जबकि बिहार की भागलपुर ट्रेजरी से 45 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले शामिल हैं।
NBT
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