जाधव मामला : पाकिस्तान ने किया वियना संधि का उल्लंघन, ICJ ने लताड़ा

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अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के अध्यक्ष जज अब्दुलकावि अहमद युसूफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में वियना संधि के तहत पाकिस्तान अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

पाकिस्तान ने किया अपने दायित्वों का उल्लंघन-

अब्दुलकावि अहमद युसूफ ने 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सामने आईसीजे की रिपोर्ट को पेश किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, 17 जुलाई को आए फैसले में कोर्ट ने पाया कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया गया।

उसने इस मामले में आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं।

पाकिस्तान की जेल में बंद हैं कुलभूषण-

आईसीजे ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है।

बता दें कि कुलभूषण जाधव 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।

जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने कथित जासूसी और आतंकवाद के आरोपों को लेकर मौत की सजा सुनाई है।

पाकिस्तान ने जाधव मामले का ट्रायल अप्रैल 2017 को बंद कर दिया था।

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