फेक वीडियो मामले में कर्नाटक पुलिस ने जेपी नड्डा और अमित मालवीय को भेजा समन
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग-अलग पार्टियों द्वारा कई भ्रामक खबरें या डीपफेक वीडियो साझा किया जा रहा है. इसी कड़ी में कर्नाटक पुलिस ने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को समन भेजा है. वहीं कर्नाटक की भाजपा ईकाई की ओर से एक्स हैंडल से किए गए विवादित पोस्ट के मामले में अब राज्य पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरु करते हुए इस मामले में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को तलब किया है.
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एक हफ्ते में भेजना होगा जवाब
Karnataka Police summons BJP National President JP Nadda and party's Amit Malviya before Bengaluru's High Grounds PS within 7 days in connection with a tweet posted by BJP Karnataka allegedly against SC/ST community pic.twitter.com/SfKe2gR2gh
— ANI (@ANI) May 8, 2024
इस मामले को लेकर भाजपा अध्यक्ष को एक हफ्ते की मोहलत पुलिस द्वारा दी गई है. पोस्ट के संबंध में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें दोनों नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी गयी थी.
मुस्लिम आरक्षण को लेकर बनाया गया है वीडियो
कर्नाटक बीजेपी की तरफ से जो वीडियो एक्स पर शेयर किया जा रहा है उसमें मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर एक एनिमेटेड वीडियो डाला गया था जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि कांग्रेस आरक्षण और फंड आवंटन में पिछड़े वर्गों के बदले मुसलमानों का पक्ष लेती है.
कांग्रेस ने की थी शिकायत
कांग्रेस ने इस वीडियो के खिलाफ कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी.वाई. विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया था. कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के पोस्ट से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. बता दें कि भाजपा ने पोस्ट किए गए वीडियो में कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि विपक्षी दल आरक्षण और फंड आवंटन में पिछड़े वर्गों पर मुसलमानों को तरजीह देते हैं.
EC ने वीडियो हटाने का दिया निर्देश
कांग्रेस पार्टी की शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने भी इसको लेकर कार्रवाई की है. EC ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ को भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा साझा किए गए ‘एनिमेटेड’ वीडियो को ‘तुरंत’ हटाने का निर्देश दिया था. ‘एक्स’ के नोडल अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीडियो हटाने के लिए सोशल मीडिया मंच को दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर आपत्ति जताई थी. EC ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया गया ‘एनिमेटेड’ वीडियो कानूनी ढांचे का उल्लंघन है.