कानपुर यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी पर लगी रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (कानपुर यूनिवर्सिटी) को फीस ​वृद्धि मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में परीक्षा और खेल शुल्क में की गई बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से महाविद्यालयों में पढ़ने वाले करीब दस लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने यह रोक पंडित कुंदन लाल शुक्ल महाविद्यालय रनिया, सरला द्विवेदी महाविद्यालय अकबरपुर, केएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन घाटमपुर, पुज्य भाऊराव देवरस महाविद्यालय सहित 14 अन्य महाविद्यालयों की याचिका पर लगाई है।

कोर्ट ने दिया यह आदेश-

13 अगस्त को कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक विश्वविद्यालय के छात्रों से पुराने नियम के तहत ही परीक्षा शुल्क लिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

इसी दिन विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने इस मसले को 30 अगस्त के अपने टॉप-10 मामले की सूची में रखने को भी कहा है।

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