30 सितंबर तक नहीं कर पाए 2000 के नोट की वापसी, तो होगी क़ानूनी कारवाही?
वाराणसी: बीते रात हुए आरबीआई के एक फैसले ने सबका दिमाक हिला के रख दिया है. दरअसल, क्या हुआ है कि बीते कल रात को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को सिस्टम से वापस लेने का फैसला किया है. जिसके तहत अब केंद्र इसे नहीं छापेगा. उन्होंने ने कहा कि हमारा इसे छापने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है. अब इसके बाद से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. आरबीआई के इस फैसले से वे लोग ज्यादा परेशान हैं जिनके पास 2000 का नोट है.
क्या आप भी उन्ही में से हैं तो आपको परेशान होने कि आवश्यकता नहीं हैं. नोट के बंद होने का मतलब यह नहीं होता है कि उसकी वैल्यू नहीं रह गई है. बल्कि केंद्रीय बैंक ने इन्हे बदलने का अतिरिक्त समय दिया है. लेकिन अब इसमें सवाल यह उठता है कि अगर दिए गया निर्धारित समय पर व्यक्ति किसी कारणवश इन्हे न बदल पाए तब क्या होगा. क्या उस पर कानूनी कार्रवाई होगी या उसके नोट घर में ही पड़े-पड़े खराब हो जाएंगे.
30 सितंबर के बाद 2000 के नोट का क्या होगा!
आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर तक इन नोटों को बदला जा सकता है. अगर लोग 30 सितंबर तक 2,000 रुपये के नोट नहीं जमा कर पाते हैं तब क्या होगा. डेडलाइन के बाद इन नोट को बैंकों में एक्सचेंज/डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, समय सीमा के बाद लोगों के पास 2000 रुपये के नोट मिलने पर फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.
23 मई से 30 सितंबर तक बदलने की आखिरी तारीख…
आरबीआई ने कहा है कि लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2 हजार रुपये के नोटों को खातों में जमा कराएं या बैंकों में जाकर बदल लें. बैंकों के अलावा लोग आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 2 हजार रुपये के नोट बदल सकते हैं. इसके अलावा लोग केवाईसी और अन्य जरूरी मानदंडों के बाद बैंक खातों में भी ये नोट बिना किसी रुकावट के जमा करा सकेंगे.
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