Gutkha Advertising Case में हाईकोर्ट ने पद्मश्री शाहरुख खान, अक्षय कुमार व अजय देवगन को भेजा नोटिस
Gutkha Advertising Case: गुटखा विज्ञापन मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि अब इस मामले में केन्द्र सरकार ने एक अवमानना याचिका का जवाब दिया है. इसके साथ ही इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बताया कि, केंद्र ने पद्मश्री अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को गुटखा कंपनियों के लिए किए गए विज्ञापनों के बारे में नोटिस जारी किया गया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट के वकील ने बताया कि, इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है और ऐसे में तत्काल याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए.
पूरी दलील सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई 9 मई 2024 के लिए तय की थी. इसके साथ ही न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केन्द्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर फैसला लेने का निर्देश दिया था.
क्या है Gutkha Advertising Case
दरअसल अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने मूल रूप से तर्क दिय़ा था कि पद्मश्री अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन ने गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन किया. गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है, इन लोगों ने अवाम को भ्रम में डाला है, ऐसे में इन अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी
चाहिए.
तीनों अभिनेताओं से किया गया जवाब तलब
याचिकाकर्ता ने दायर की गयी याचिका में कहा है कि, 22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था. लेकिन, मामले में कोई कार्रवाई नहीं
की गई. इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था. इसके बाद अब सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. वहीं, अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करार रद्द करने के बाद भी उन्हें विज्ञापन में दिखाने पर सम्बंधित गुटखा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है.
अदालत ने यह भी बताया गया है कि, अमिताभ बच्चन ने एक गुटखा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था, जो इस तथ्य के बावजूद उनका विज्ञापन दिखा रही थी कि, उन्होंने पहले ही इसके साथ अनुबंध रद्द कर दिया था.
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गुटखा विज्ञापन में अभिनेताओं का आना युवाओं के हित में नहीं
प्रकरण के अनुसार, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन तीनों ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोतीलाल यादव का कहना है कि उनका यह कदम युवाओं के हित में नहीं है. मोतीलाल यादव का कहना है कि सितारों का ऐसा करना लोगों को भ्रमित करता है. बीते अगस्त 2023 को, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, चीफ कमिश्नर और कैबिनेट सेक्रेटरी को याचिका पर जवाब नहीं देने पर हाई कोर्ट ने
अवमानना का नोटिस भेजा.