इलाहाबाद हाई कोर्ट : बालिग हैं तो अपनी मर्जी के मालिक
बालिग अपनी मर्जी से जहां, जिसके साथ रहना चाहें रह सकते हैं
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट High Court ने बालिगों के हित में गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद High Court ने कहा कि बालिग लड़का व लड़की अपनी मर्जी से जहां, जिसके साथ रहना चाहें रह सकते हैं।
आपने ठीक पढ़ा
अगर आप बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो अब परिवार या रिश्तेदार अडंगा नहीं लगा सकते। जी हां, आपने सही पढ़ा। इलाहाबाद High Court ने एक याचिका को ख़ारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। साथ ही High Court ने कहा कि एक बालिग़ लड़का व लड़की अपने मर्जी के मालिक है और अपनी पसंद के अनुसार शादी कर सकते है। परिवार या रिश्तेदारों को शादी में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
याचिका को सिरे से खारिज
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रेशमा देवी व अन्य की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इलाहाबाद High Court ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए बालिग बालक व बालिका को फिलहाल परिवार के किसी भी सदस्य के उन्हेंं परेशान करने से एवं जीवन स्वतंत्रता हस्तक्षेप करने से रोकने का आदेश देने से इंकार कर दिया। High Court ने यह भी कहा कि याची उसे परेशान करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
मर्जी से शादी की
High Court ने कहा कि याची का कहना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपने पति के साथ रह रही है। उसके परिवार वाले उसे परेशान कर रहे हैं। अपर महाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने याचिका को यह कहते हुए खारिज करने की मांग की कि याची ने छह सितंबर 2019 को शादी की तो उस समय वह नाबालिग थी। नाबालिग को संरक्षण देने का अधिकार माता- पिता को है। याचिका पोषणीय नहीं है, किंतु कोर्ट ने कहा कि याची वर्तमान समय में 18 वर्ष से अधिक आयु की है। बालिग है। उसे अपनी मर्जी से जहां चाहे रहने का अधिकार है।
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