क्या आपका भी NPS अकाउंट हो गया है फ्रीज, तो ऐसे करें दोबारा एक्टिव
NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) एक अच्छा विकल्प है. अगर आप बुढ़ापे के बाद भी आय रखना चाहते हैं तो सलाना निवेश आवश्यक है. 60 वर्ष की आयु के बाद निवेशक 60 प्रतिशत तक एकमुश्त निकाल सकता है और बाकी 40 प्रतिशत को पेंशन या एन्युटी के रूप में उपयोग कर सकता है. इस स्कीम में निवेश करने के लिए भारत का कोई भी नागरिक 18 से 70 साल का हो सकता है. अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं और एनपीएस अकाउंट में लंबे समय तक कोई धन नहीं जमा करते हैं, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा.
कब फ्रीज कर दिया जाता NPS अकाउंट ?
एनपीएस नियमों के अनुसार, आपको हर वित्त वर्ष में इन अकाउंट में न्यूनतम निवेश या योगदान करना चाहिए. आपको टियर 1 अकाउंट पर कम से कम 500 रुपये देना होगा. वहीं, टियर 2 अकाउंट होल्डर को हर कारोबारी वर्ष में 1000 रुपये से कम का निवेश करना होगा. पूरे वित्त वर्ष में कोई निवेश नहीं होता है तो, एनपीएस अकाउंट फ्रीज हो जाता है या नहीं काम करता है. ध्यान दें कि इस स्कीम में निवेश की अधिकतम सीमा नहीं है.
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फ्रीज अकाउंट को ऐसे करें एक्टिव
-आप UOS-S10-A फॉर्म भरकर जमा करें, यह फॉर्म आपके अकाउंट के स्थान पर आसानी से मिल जाएगा.
-आप इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं: https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing-of-PRAN।pdf) पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना भी संभव है.
-PRAN कार्ड को फॉर्म के साथ अटैच करना आवश्यक है, इसके साथ सालाना योगदान और दंड भी देना होगा.
-अब आप फॉर्म भरें, जिसके बाद अधिकारी आपके अकाउंट की जांच करेगा.
-सत्यापन के बाद आपका PRANN पुनः एक्टिवेट किया जाएगा.