Gyanvapi: : सील वजूखाने की कल सुबह से होगी सफाई
Supreme Court ने दिया था आदेश
ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाना की साफ-सफाई शनिवार की सुबह नौ बजे से की जाएगी. यह निर्णय गुरूवार को जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने मां शृंगार गौरी मुकदमे के वादी पक्ष और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक करने के बाद लिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 16 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना की सफाई का आदेश दिया था. कहा था कि वजूखाना की सफाई जिला प्रशासन की देखरेख में की जाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम स्थित पिनाक भवन में मां शृंगार गौरी मुकदमे की वादिनी महिलाओं व उनके अधिवक्ताओं और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें की. दोनों पक्षों से वार्ता के बाद सहमति बनी.
जिंदा मछलियां मसाजिद कमेटी को सौंपी जाएंगी
वार्ता के बाद तय हुआ है कि शनिवार की सुबह नौ बजे से सफाई का कार्य शुरू होगा. लगभग 11 या 11ः30 बजे तक सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा. वजूखाना में मृत पड़ी मछलियों को बाहर निकाला जाएगा. जिंदा मछलियों को मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन को सौंप दिया जाएगा. इसके बाद पंप लगा कर वजूखाना का पानी निकाल कर उसमें जमा सिल्ट की सफाई की जाएगी. इसके बाद उसमें चूना का छिड़काव किया जाएगा. वजूखाना की सफाई के दौरान दोनों पक्षों के दो-दो प्रतिनिधि वहां मौजूद तो रहेंगे लेकिन वह जाली के भीतर नहीं जाएंगे. सफाई का काम इस तरह से किया जाएगा कि वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को कोई नुकसान न पहुंचे और न ही किसी की धार्मिक भावना आहत होने पाए. बैठक में अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एस चनप्पा, डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम, विश्वनाथ धाम के सीईओ सुनील कुमार वर्मा और एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडेय के साथ पुलिस-प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे. गौरतलब है कि पिछले दिनों अदालत ने वजूखाने की पानी की टंकी की सफाई का आदेश दिया था.