दिल्ली-NCR में कल से लागू होगा GRAP-2, क्या-क्या होंगे बदलाव?…
सर्दी शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 300 के आसपास बना हुआ है और सोमवार शाम 4:00 बजे यह 310 दर्ज किया गया. इसी को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने GRAP-2 लागू करने का आदेश दिया है. कहा जा रहा है कि Grap – 2 22 अक्टूबर यानि मंगलवार को सुबह आठ बजे से लागू होगा.
ख़राब हो सकता है AQI लेवल…
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने अपने आदेश में कहा है कि- मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी (301-400) में रह सकता है. ऐसा मौसम की खराब स्थिति और हवा न चलने की वजह से होगा. वहीं हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से बचाने के लिए GRAP के दूसरे चरण (बहुत खराब वायु गुणवत्ता) के तहत सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
किया जाए पानी का छिड़काव …
सीएक्यूएम ने बताया कि कल यानि 22 अक्टूबर से पूरी दिल्ली में Grap-2 लागू होगा. इसके साथ ही जो पहले से नियन लागू हो वो लागू रहेंगे. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली-NCR में GRAP-2 लागू करने का आदेश जारी करने के साथ ही कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं.
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पॉल्यूशन के हॉट स्पॉट चिन्हित किए जाएं…
दिल्ली-एनसीआर में ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए जाएं, जहां से वायु प्रदूषण अधिक होता हो. इन्हें कम करने के लिए लक्षित कार्रवाई की जाए. वैकल्पिक बिजली उत्पादन सेट/उपकरण (डीजी सेट आदि) के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें. यातायात पर विशेष ध्यान दें. चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए.
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वाहनों के पार्किंग शुल्क बढ़ाएं…
लोगों को वायु प्रदूषण के स्तर और प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में सलाह देने के लिए समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो में अलर्ट दें. इसके साथ ही निजी परिवहन को कम करने के लिए वाहनों के पार्किंग शुल्क बढ़ाएं. अतिरिक्त बेड़ा शामिल करके सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाए.