भारत सरकार की तरफ से देश में अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये केवल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इस दौरान सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा।
इस बीच, औद्योगिक प्रदर्शनियों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
स्विमिंग पूल्स को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति
अनलॉक 5 में पेशेवर तैराकों के प्रशिक्षण की बात को भी ध्यान में रखा गया है। इनके प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल्स को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, उन्हें युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले कुछ मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
मनोरंजन पार्क को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति
अनलॉक के इस नए चरण में लोगों के मनोरंजन का खास ख्याल रखा गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान मनोरंजन पार्क को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिली है। इन्हें भी एसओपी का पालन करना होगा, जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।
हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन गतिविधियों की इजाजत केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ही मिलेगी। अपने एक बयान में मत्रालय ने कहा, “आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।”
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