सरकार ने इस तरह के पैन कार्ड को किया रद्द, कहीं आपका भी तो नहीं
अब हर किसी के लिए पैन और आधार कार्ड जरुरी हो गया हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो पैन कार्ड बनवाने के नियम को ताक पर रख रहे थे। वित्त मंत्रालय ने देशभर में करीब 11.44 लाख से ज्यादा पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर वो निष्क्रिय हो गए हैं। ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ हुआ है जो एक से अधिक पैन कार्ड बनवा रखे थे।
दरअसल सरकारी नियम के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है। लेकिन ऐसा तमाम लोग हैं जो अपने को बचाने के लिए गलत जानकारी देकर दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं। उनके खिलाफ सरकार कठोर कदम उठा सकती है।
साथ ही अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किए हैं तो तुरंत इनकम टैक्स की बेवसाइट पर जाकर इसे रजिस्टर कर लें नहीं तो आपका कार्ड बंद हो सकता है।
ऐसे में कई लोगों के मन में आशंका है कि बंद किए गए पैन कार्ड में उनका पैन भी तो शामिल नहीं है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन जाकर आप किस तरह अपने पैन का स्टेटस जान सकते हैं……..
ऐसे लें कार्ड की जानकारी
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्लिक करें। साइट पर KNOW YOUR PAN विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें। इस पर किसी भी प्रकार का लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। incometaxindiaefiling.gov.in/e-
Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html से भी यहां जा सकते हैं।
इस फॉर्म में आपको अपना नाम, मिडल नेम, सरनेम नेम भरना होगा। फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें की जो जानकारी आपके पैन नंबर पर लिखी हो वही भरी जानी चाहिए। अगर सरनेम या मिडल नेम नहीं है तो उस कॉलम को भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फॉर्म में मोबाइल नंबर भी भरना होगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही फिर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहां अपने मोबाइल पर आए OTP नंबर को डालें और क्लिक का बटन दबाए।
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