सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को उम्रकैद, जानिए कब-कब, क्या हुआ?

चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार देर शाम को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई। गायत्री के साथ दो अन्य आरोपी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास के साथ ही तीनों पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था।

क्या था मामला?

18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य छह अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। दुष्‍कर्म पीड़‍िता ने गायत्री प्रजापति व उनके साथियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

कब-क्या हुआ ?

-वर्ष 2013 में पीड़िता चित्रकूट के राम घाट पर गंगा आरती के एक कार्यक्रम में मौजूदा कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति से मिली।

– वर्ष 2014 में पहली बार गायत्री ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से वर्ष 2016 तक वह अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते रहे।

– पीड़िता ने पहली बार 17 अक्टूबर 2016 को यूपी के डीजीपी से इस मामले की शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।

– 16 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर यूपी पुलिस और सरकार को गायत्री प्रजापति समेत 7 अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए।

– 18 फरवरी, 2017 को थाना गौतमपल्ली (लखनऊ) में गायत्री प्रसाद प्रजापति, विकास वर्मा, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी के खिलाफ गैंगरेप, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में अमरेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू, चंद्रपाल और रूपेश्वर उर्फ रूपेश के नाम भी जोड़े गए।

– 15 मार्च, 2017 को गायत्री समेत सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।

– 2 नवंबर 2021 को सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए गए।

– 8 नवंबर 2021 को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली।

– 10 नवंबर 2021 को पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, आशीष कुमार और अशोक तिवारी को कोर्ट द्वारा दोषी करार हुये। जबकि पिंटू, विकास वर्मा चंद्रपाल एवं रूपेश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त।

-12 नवंबर 2021 को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, आशीष कुमार और अशोक तिवारी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही तीनों पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

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