तमिलनाडु में कोरोनावायरस से पहली मौत, गुरुग्राम में दो और मामले
गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 2 और मामले
देश भर में कोरोना Corona के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा के बाद तमिलनाडु में बुधवार को कोरोनावायरस के कारण पहली मौत की खबर आयी है। इस महामारी के कारण मदुरई में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है।राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभाष्कर ने बताया कि कोविड-19 पाजिटिव मरीज की राजाजी अस्पताल में मौत हो गई। मंत्री ने बताया कि यह मरीज काफी समय से बीमार था। वह मधुमेह और हाइपरटेंशन से पीड़ित था।
गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 2 और मामले
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम में मंगलवार को दो और लोगों में कोरोना Corona संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही साइबर सिटी में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़क कर 10 हो गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, लॉकडाउन के दूसरे दिन गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई स्थानीय निवासी सड़कों पर घूमते देखे गए। उन्होंने हालांकि कहा कि दूसरे दिन पहले दिन की अपेक्षा कम लोग सड़कों पर नजर आए।
कोरोना Corona संक्रमण के दो नए मामले गुरुग्राम के सेक्टर-83 स्थित एमार पाम गार्डन और पालम विहार में सामने आए। इसके साथ ही पालम विहार में संक्रमितों की संख्या चार हो गई है। सेक्टर-50 स्थित निर्वाण काउंटी और सेक्टर-9ए में दो-दो और सुशांत लोक में एक व्यक्तिके संक्रमित होने की पुष्टि की गई है।
अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कई लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं।
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क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने पर होगी सजा
विदेशों यात्राओं से वापस भारत लौटे लोगों के लिए स्वयं को बाकी समाज से अलग (क्वॉरेंटाइन) रखना जरूरी है। यदि इस दौरान कोविड 19 Corona के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा।
हरियाणा सरकार के मुताबिक विदेश से आए जो लोग क्वॉरेंटाइन में नहीं रह रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे लोगों के लिए नियमों में 2 से 6 महीने की सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि हरियाणा के गुरुग्राम इलाके में विदेश यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है।
निर्धारित अवधि के लिए क्वॉरेंटाइन में रहें
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, “विदेशों से आने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के लिए क्वॉरेंटाइन में रहें, चाहे वह होम क्वॉरेंटाइन हो या अन्य जगह बनाई गई क्वॉरेंटाइन सुविधा हो, कहीं भी रह सकते हैं परंतु क्वॉरेंटाइन में अवश्य अपने आप को रखें।”
सरकार के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन जानबूझकर करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 271 के तहत 6 महीने की कैद या जुमार्ना या फिर दोनों का प्रावधान है। यह अपराध नॉन-कॉग्निजेबल होगा।
बहुत जरूरी न हो लोग सड़कों पर न आएं
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे लॉक डाउन के दौरान नियमों का पालन करें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग सड़कों पर ना आए और घर रहकर ही काम करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि करोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि लोग कुछ दिनों तक घरों में ही रहे और ज्यादा लोगों के संपर्क में न आएं।
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