दिल्ली शराब प्रकरणः हमें गरीब वादकारियों के बारे में भी होगा सोचना- सुप्रीम कोर्ट

CBI केस में अंतरिम जमानत भी मांग रहा

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दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार के तहत गिरफ्तार व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. अमनदीप सिंह ढल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की. सिंघवी ने कहा कि अमनदीप सिंह ढल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है. सिंघवी ने कहा कि मैं सीबीआई केस में अंतरिम जमानत भी मांग रहा हूं. इसपर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, हमें गरीब वादकारियों के बारे में भी सोचना होगा. हम सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकते.

दिल्ली शराब प्रकरण के सभी आरोपियों को जमानत

बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल और अमित अरोड़ा को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी थी. इन दोनों के जमानत के साथ ही दिल्ली शराब नीति मामले के लगभग सभी आरोपियों को सब जमानत मिल चुकी है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों को जमानत देते हुए कहा था कि इनकी जमानत मंजूर की जाती है. ईडी और सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था.

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गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड‘ के निदेशक अमित अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने कहा था कि अरोड़ा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं. दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र अवैध धन के ‘प्रबंधन और हेराफेरी‘ में सक्रिय रूप से शामिल थे.

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जब विवादास्पद आबकारी नीति तैयार की गई थी, उस समय आबकारी विभाग का प्रभार दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास था. ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड‘ के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और वह शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे. ढल को ईडी ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था.

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