पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है. मुकम्मल इलाज न उपलब्ध हो पाने के चलते लोगों की जानें जा रही हैं. उपर से आक्सीजन की कमी कोढ़ में खाज का काम कर रही है. लोगों को आक्सीजन के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है. पूरे देश के साथ दिल्ली भी आक्सीजन की किल्लत झेल रहा है. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के एक हास्पिटल की याचिका पर सुनवाई के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने आक्सीजन की सप्लाई में अड़चन पैदा की तो उसे लटका देंगे.
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महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने दाखिल की थी याचिका
मामला दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका से जुड़ा है. अस्पताल ने गंभीर कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी से संबंधित याचिका दायर की थी. आक्सीजन की कमी से जूझ रहे हास्पिटल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ‘अगर किसी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं.’ सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि अगर राजधानी को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिली तो व्यवस्था ‘धराशायी’ हो जाएगी. इस पर कोर्ट ने केंद्र से पूछा, “दिल्ली की 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कहां है? आपने 21 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि हर दिन दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी.”
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अस्पतालों में आक्सीजन की कमी
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच इस याचिका की सुनवायी कर रहे थे. दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि पिछले 24 घंटे में वो देख चुकी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो कुछ ‘विनाशकारी’ हो सकता है. दिल्ली सरकारन ने कोर्ट को बताया है कि हमें 23 अप्रैल को सिर्फ 297 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन मिली है. बताते चलें कि दिल्ली के कई अस्पतालों ने आक्सीजन की कमी की गुहार लगायी है.
नाम बताये दिल्ली सरकार
सिर्फ इतना ही नहीं दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन सप्लाई कौन रोक रहा है, इसका एक उदाहरण दीजिए. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो केंद्र को स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के नाम बताए, जिनसे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. कोर्ट का इस तरह का सख्त रूख इस बात की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हो गये हैं और कोर्ट इस मामले में किसी भी तरह की ढिलायी करने के मूड में नहीं है.
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