मुंबई के आरे में पेड़ों की कटाई अब नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ स्टूडेंट्स की ओर से पेड़ों को काटने के विरोध में लिखे पत्र को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए रविवार को स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया था। मेट्रो शेड के लिए आरे कॉलोनी के पेड़ों की कटाई का विरोध सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता के साथ कई जानी-मानी हस्तियां कर रही हैं।
महाराष्ट्र सरकार 21 अक्टूबर तक मुंबई के आरे जंगल में अब और पेड़ नहीं काट सकेगी
माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार 21 अक्टूबर तक मुंबई के आरे जंगल में अब और पेड़ नहीं काट सकेगी और न ही वहां दूसरी गतिविधियां कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया और अगली सुनवाई तक वहां यथास्थिति बहाल रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जब तक फॉरेस्ट यानी एन्वायरन्मेंट बेंच का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आरे में यथास्थिति बहाल रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा।
1,200 पेड़ों की कटाई रुक गई
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पूर्व नियोजित 1,200 पेड़ों की कटाई रुक गई है। सरकार वहां 1,200 पेड़ पहले ही काट चुकी है। आरे में मेट्रो शेड बनाने के लिए कुल 2,700 पेड़ काटने की योजना है। हालांकि, जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, ‘हम जो समझ रहे हैं, उसके मुताबिक आरे इलाका नॉन डिवेलपमेंट एरिया है लेकिन इको सेंसटिव इलाका नहीं है।’
उच्चतम न्यायालय ने स्पेशल बेंच का गठन किया था
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने लॉ स्टूडेंट्स की ओर से पेड़ों को काटने के विरोध में लिखे पत्र को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए रविवार को स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया था। मेट्रो शेड के लिए आरे कॉलोनी के पेड़ों की कटाई का विरोध सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता के साथ कई जानी-मानी हस्तियां कर रही हैं।
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