उत्तर प्रदेश सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं से जुड़े अपराधों को रोकने लिए अब और सख्ती करने जा रही है। इसके तहत इस तरह के अपराधों को संज्ञेय व गैरजमानती बनाया गया। साथ ही दंड व जुर्माने को भी बढ़ाया गया है।
दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोकशी रोकने के लिये कैबिनेट में नया संशोधन कानून पारित किया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट के बैठक में ‘गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020’ पारित किया। योगी सरकार ने गोकशी पर कड़ी रोक के लिये ये कदम उठाया।
गोकशी में अब 10 साल की सजा-
गोकशी करने पर अब दस साल की सजा होगी। अभी तक गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर सात साल की सजा का प्रावधान था। इसके साथ ही जुर्माना भी तीन से बढ़कर पांच लाख तक कर दिया गया है।
इसके अलावा गोकशी करने वालों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर चस्पा किये जाएंगे। सरकार का उद्देश्य गोवंश के पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूरी तरह से रोकना है।
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