लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज, बीमारी का दिया था हवाला

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चारा घोटाले से जुड़े मामलों में कारावास झेल रहे आरजेडी नेता लालू प्रसाद( Lalu Prasad) यादव को शुक्रवार को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। देवघर कोषागार से फर्जी निकासी के एक मामले में कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में सीबीआई को 4 मई तक लालू प्रसाद( Lalu Prasad) की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिये।

स्वास्थ खराब होने को लेकर दायर की गई थी याचिका

बता दें कि इससे पूर्व 23 फरवरी को भी लालू प्रसाद( Lalu Prasad) की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। अदालत में लालू को स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर अंतरिम जमानत देने की याचिका दायर की गयी थी, जिस पर न्यायमूर्ति अपरेश सिंह ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।

4 मई को सीबीआई जमा करे लालू की मेडिकल रिपोर्ट

अधिवक्ताओं की दलील के बावजूद भी कोर्ट ने सीबीआई को यह निर्देश दिये कि वह दिल्ली स्थित एम्स से लालू प्रसाद यादव( Lalu Prasad) की मेडिकल रिपोर्ट लेकर 4 मई को कोर्ट में पेश करे जिससे कि उनकी स्वास्थ्य स्थितियों का पता चल सके।

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अंतरिम जमानत याचिकाओं पर नहीं हो सकी सुनवाई

वहीं इस बारे में लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि उन्होंने अदालत में चाईबासा और दुमका कोषागार मामलों में भी अंतरिम जमानत की याचिकाएं दायर की हैं। हालांकि अब तक इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई है। बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव को पहले रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और फिर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था।

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