डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को SC से तगड़ा झटका, आय से अधिक संपत्ति का मामला रद्द करने से कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उनके खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी. भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज इस केस की जांच सीबीआई कर रही है.
हाई कोर्ट भी रद्द करने से कर चुका है इनकार
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2023 के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में केस रद्द करने से इनकार किया था.
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एक अन्य मामले में, कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के. नटराजन की पीठ ने सीबीआई की जांच पर लगाई गई अंतरिम रोक के अपने आदेश को हटाते हुए केंद्रीय एजेंसी से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था.
आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने का आरोप
सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1) (ई) के तहत अक्टूबर 2020 में केस दर्ज किया था. शिवकुमार पर पिछली कांग्रेस नीत सरकार के कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने का आरोप लगाया गया है. इसमें कहा गया है कि शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच 74 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की थी जो उनके आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है. जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी.