केजरीवाल को कोर्ट ने दी राहत, सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली: दिल्ली के शराब घोटले मामले में मार्च में हुई अरंविद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनको दिल्ली के सीएम पद से हटाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई करना दिल्ली के एलजी पर निर्भर करता है.
जानें क्या कहा SC ने….
कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ‘यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें.
कोर्ट ने कहा कि यह औचित्य का मामला है.केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बन रहा.
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हमने भी उनसे यही सवाल किया था लेकिन यह औचित्य का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
याचिकाकर्ता ने दिया तर्क….
कोर्ट में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केजरीवाल अपने मन से पद से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं. जेल के चलते केजरीवाल के कई महत्वपूर्ण काम दांव पर लगे हुए हैं. वहीँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि यह मुद्दा दिल्ली के एलजी के अधिकार में आता है और कोर्ट केजरीवाल को उनके पद से हटाने का निर्देश नहीं दे सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका की जा चुकी है खारिज
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आप विधायक संदीप कुमार को फटकार लगाई थी जिसके बाद उनकी याचिका खारिज कर दी थी साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कड़े लहजे का उपयोग किया गया था. कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक व्यवस्था का मजाक ना उड़ाएं.
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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सुनवाई के दौरान सवाल किया था कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया हो. पीठ ने कहा था कि याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय को बर्बाद करने का काम किया गया है. हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं. इसके बाद सोमवार को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई.