“राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के मामले पर विचार कर रही है केंद्र सरकार”, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर एक याचिका की सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को जानकारी दी किवह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के संबंध में विचार कर रही है और इस पर अंतिम निर्णय 19 दिसंबर को सुनाया जाएगा.
केंद्र सरकार ने कोर्ट को दिया जवाब
केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने कोर्ट को बताया कि मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के बारे में एक शिकायत मिली है, और इस मामले की समीक्षा की जा रही है. इससे पहले, 24 अक्टूबर को लखनऊ बेंच में भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुनवाई हुई थी.
याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है. इसके बाद, कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में जानकारी मांगी थी. शिशिर ने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है.
कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा जवाब
पहले, जुलाई 2024 में शिशिर की याचिका को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद शिशिर ने यह आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने फिर से याचिका दायर की. अब कोर्ट ने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा है.
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12 सितंबर को शिशिर ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की और राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी अपील की थी.