अब हिंदू धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं हो सकेगी बीफ की बिक्री

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अब से किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोहत्या व गोमांश की बिक्री नहीं हो सकती है। विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक पारित होने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी।

बता दें कि असम विधानसभा ने शुक्रवार को मवेशी संरक्षण बिल पारित कर दिया। अब हिंदू धार्मिक स्थलों (मठ-मंदिर आदि) के 5 किलोमीटर के भीतर में बीफ की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

इस बिल में कई तरह के अन्य प्रावधान भी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में विचार के लिए ‘मवेशी संरक्षण बिल’ पेश किया और कहा कि राज्य कुछ चीजों पर जोर दे रहा है जैसे कि राज्य की सीमाओं के पार गोमांस के ट्रासंपोर्टेशन आदि पर रोक।

नए कानून के पास होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में मवेशियों को मारने के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा। इसके परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, यदि कोई कृषि गतिविधियों के लिए ले जाना चाहता है, तो फिर उसे अनुमति लेनी होगी।

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