जेल जाएंगी बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन Rakhi Sawant, जानें क्या है मामला ?

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Rakhi Sawant: निजी वीडियो वायरल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत को बड़ा झटका दिया है. इसके बाद राखी सावंत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है. दरअसल, इस मामले में दायर राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और चार सप्ताह में निचली अदालत में राखी को सरेंडर करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि, राखी पर अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप है.

जिसके बाद राखी सावंत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. राखी के पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने अश्लील वीडियो लीक करने का मामला दर्ज कराया है. अब राखी सावंत को गिरफ्तार किया जा सकता है, दोनों अब अलग रहते हैं.

जानें पूरा मामला

दिसंबर 2022 में राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि, उन्होने आदिल दुर्रानी से निकाह कर लिया है. इस बात की पुष्टि आदिल की तरफ से भी की गयी थी, लेकिन राखी ने शादी के कुछ ही महीनों बाद आदिल पर घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया.

आदिल पर जेल से रिहा होने के बाद राखी पर उनके निजी वीडियो लीक करने का इल्जाम लगाया गया और इसके बाद आदिल की शिकायत पर उपनगरीय अंबोली थाने में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और दुर्रानी ने सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए उन दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है. वे कई ऑनलाइन मंचों उन्हे शेयर करने का आरोप लगाया था.

सावंत ने क्या कहा?

गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी में राखी सावंत ने कहा कि, ”उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे एवं फर्जी मामले में उन्हें फंसाने की एकमात्र मंशा से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. यह प्राथमिकी कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है. उन्होंने अपने वकील के मार्फत जमानत याचिका दायर की थी.”

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निचली अदालत ने कही ये बात

इस पूरे मामले को लेकर निचली अदालत ने कहा है कि, ”अभिनेत्री राखी द्वारा कथित रूप से ‘प्रसारित या प्रकाशित’ सामग्री न केवल ‘अश्लील है बल्कि पूरी तरह यौन सामग्री है’. इसने कहा, ‘तथ्यों, आरोपों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (अदालत इस राय पर पहुंची है कि) यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है.’

 

 

 

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