किशोरी से दुष्कर्म में दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की कैद, दस लाख रुपये जुर्माना
12 दिसम्बर को दोषी करार दिये थे रामदुलार-
सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई गई है. भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद और 10 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी. किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. नवंम्बर 2014 में म्योरपुर थाने में किशोरी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है.
12 दिसम्बर को दोषी करार दिये थे रामदुलार-
गौरतलब है कि वर्ष 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप रामदुलार पर लगा था. इस मामले पर 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया गया था और अब सजा सुनाई गई है. मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी.
पीड़िता के भाई ने जाहिर की खुशी, कहा नौ साल बाद न्याय मिला
एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा होने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की. सुनवाई के दौरान मंगलवार को आए पीड़िता के भाई जब इस संबंध में वार्ता की गई तो उनका कहना था कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है. नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है. बता दें कि पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था.