ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, कोर्ट ने दिया ASI सर्वे का आदेश
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में कोर्ट का अहम फैसला आया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी के वजूखाना को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 4 अगस्त को हिंदू पक्ष ASI की एक टीम गठित कर रिपोर्ट सौंपेगा. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा रडार तकनीक से सर्वेक्षण किया जाएगा. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 अगस्त को एएसआई की एक टीम गठित कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है.
यह आदेश ज्ञानवापी परिसर में वजूखाना को छोड़कर अन्य परिसर के सर्वेक्षण संबंधी याचिका पर आया है. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई को मूल मामले मां श्रृंगार गौरी में ज्ञानवापी के सील गोदाम को छोड़कर बैरिकेडिंग एरिया का रडार तकनीक से सर्वे करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि एएसआई बताए कि सर्वे कैसे और कैसे किया जाएगा ताकि ज्ञानवापी परिसर में कोई नुकसान न हो. श्री ने बताया है कि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है. मुस्लिम पक्ष ने यहां तक कहा था कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था, उसने कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई.
इस सर्वे के आदेश के बाद हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है और इसे अपनी बड़ी जीत मानते हुए हिंदू पक्ष के वकीलों ने कहा कि सर्वे से साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी की हकीकत क्या है. सर्वे में बिना कोई नुकसान पहुंचाए पत्थरों, देव प्रतिमाओं, दीवारों और अन्य निर्माणों की उम्र का पता चल जाएगा.
अंजुमन इंतजामिया ने विरोध जताया…
विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने की अर्जी का विरोध किया है, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील तोहिद खान ने कहा कि यह फैसला नहीं, आदेश है.
16 मई को ASI सर्वे के लिए आवेदन पत्र दिया गया था…
16 मई को हिंदू पक्ष के 4 वादियों रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए वजूखाना को छोड़कर बाकी यह क्षेत्र एएसआई के रडार पर होना चाहिए. तकनीक से सर्वे कराया जाए. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 19 मई को इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद 14 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है.
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